हाईकोर्ट परिसर में कैंटीनों की औचक जांच, गंदगी, एक्सपायरी खाद्य सामग्री और बिना लाइसेंस का बवाल!



जयपुर। फूड सेफ्टी कमिश्नर इकबाल खान और अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने हाईकोर्ट परिसर में स्थित कैंटीनों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान सामने आया कि ये कैंटीनें बिना फूड लाइसेंस के संचालित हो रही थीं।

मुख्य बिंदु:

  • गंदगी और मिलावट: मैसर्स गिरधर गोपाल एंटरप्राइजेज के रसोई घर में गंदगी, फ्रीज में ब्लैक फंगस, एक्सपायरी मसाले के पैकेट और जंग लगे डिब्बे मिले। मसाला दानी भी जंग लगी पाई गई।

  • फूड लाइसेंस की कमी: हाईकोर्ट परिसर में संचालित शर्मा रेस्टोरेंट (दुकान नंबर 15), विनोद प्रजापत (दुकान नंबर 12), खान टी स्टाल (दुकान नंबर 9), सरस डेयरी (बूथ नंबर 181), राहुल साहू (दुकान नंबर 21), अनिल शर्मा (दुकान नंबर 19), नेस्कैफे कॉफी शॉप (दुकान नंबर 17), और राजेश और बबलू (दुकान नंबर 8) सभी बिना फूड लाइसेंस के पाए गए। 
  • खराब खाद्य सामग्री: जांच में सड़े आलू-प्याज, कृत्रिम रंग, सड़ी हुई खाद्य सामग्री, गंदे पात्र और ओल्ड साहू की दुकान पर कोरोना काल की पुरानी नमकीन मिली। एक्सपायरी चॉकलेट सिरप, सड़ी हरी मिर्च और गंदे पात्रों में चाय भी पाई गई।
  • सेफ्टी मानकों की अनदेखी: चटनियों में हानिकारक रंगों का उपयोग किया जा रहा था। दस से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर को मौके पर जब्त किया गया और जयपुर जिला कलेक्टर को सौंप दिया गया।

यह निरीक्षण खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर खामियों को उजागर करता है। संबंधित कैंटीनों और दुकानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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