DelhiExcisePolicyCase : डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की जमानत के साथ केजरीवाल को कई शर्तों का पालन करना होगा। जमानत मिलने के बावजूद, उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में भाग लेने पर पाबंदी रहेगी। इस बीच, आम आदमी पार्टी इस निर्णय को अपनी बड़ी जीत मान रही है, जबकि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजरें बनी रहेंगी।



दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले से आम आदमी पार्टी (AAP) में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि, जमानत मिलने के साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन केजरीवाल को करना होगा।(KejriwalBailConditions)


1. जमानत की शर्तें:

  • मुचलके: केजरीवाल को 10-10 लाख के दो मुचलके भरने होंगे।

  • सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मामले पर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने पर पाबंदी लगाई है।
  • कार्यालय में प्रवेश: केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • फाइल पर हस्ताक्षर: मुख्यमंत्री किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे।
  • मुकदमे में सहयोग: केजरीवाल को मामले की जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
  • हरियाणा चुनाव: केजरीवाल को हरियाणा चुनाव में प्रचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है।
  • जांच के लिए बुलाने पर उपस्थिति: जब भी उन्हें जांच के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा।

2. जजों की राय:

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कांत और न्यायमूर्ति भुइयां ने अलग-अलग राय दी। न्यायमूर्ति कांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी मानते हुए इसे उचित ठहराया। वहीं, न्यायमूर्ति भुइयां ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता पर सवाल उठाया, और कहा कि यह गिरफ्तारी केवल जमानत को विफल करने के लिए की गई थी।

3. कोर्ट का फैसला:

सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। दोनों जजों ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का फैसला किया कि मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। ईडी द्वारा लगाई गई शर्तें, जैसे कि मुख्यमंत्री कार्यालय में न जाने की पाबंदी, इस मामले में भी लागू होंगी।

4. उच्च न्यायालय की याचिका:

केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी और इस मामले को बड़ी पीठ को भेजा।

5. केस का संदर्भ:

केजरीवाल को 26 जून, 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जब वे कथित शराब नीति घोटाले के धन शोधन मामले में ईडी की हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उन्हें धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दी थी, जबकि सीबीआई की गिरफ्तारी की चुनौती को बड़ी पीठ को भेजा था।



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