पीड़िता ने कहा- नहीं किया कोई गलत काम, हाईकोर्ट ने व्यवसायी के खिलाफ FIR रद्द की

Justice Narendra Singh Dhadda:जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से ज्यादती के आरोप में दर्ज पॉक्सो मामले में टेंट व्यवसायी रवि जिंदल के खिलाफ 29 अप्रैल 2024 को विद्याधर नगर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। अदालत ने यह निर्णय शिकायतकर्ता और पीड़िता द्वारा एफआईआर को रद्द करने की अपील पर सुनवाई के बाद दिया।



जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढ़ा ने रवि जिंदल और शिकायतकर्ता की याचिकाओं को मंजूर करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया। अदालत के सामने पेश आईओ रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों में साफ किया गया कि पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट में अपने बयान में कहा था कि व्यवसायी रवि जिंदल ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है और वह इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहती।(Businessman Ravi Jindal

Child Abuse Allegations)

एफआईआर का बैकग्राउंड

विद्याधर नगर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में आरोप था कि आरोपी रवि जिंदल ने अप्रैल 2024 में शिकायतकर्ता की नाबालिग दोहती के साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। हालांकि, बाद में पीड़िता और शिकायतकर्ता दोनों ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि प्रार्थी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चाहतीं, क्योंकि रवि जिंदल ने उनके साथ कभी भी छेड़छाड़, मारपीट या दुष्कर्म नहीं किया।(Rajasthan Judiciary)

अदालत का फैसला

अधिवक्ता दीपक चौहान ने व्यवसायी रवि जिंदल की ओर से पैरवी करते हुए अदालत को पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए याचिकाएं निस्तारित कर दीं और एफआईआर को रद्द कर दिया।

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